जानकारी के अनुसार, 10 बर्षीय मासूम बीते दिनो अपनी मां के साथ रहती थी। मासूम के पिता पहले ही उनको छोड़कर चले गए थे तब से मासूम अपनी मां और छोटी बहन के साथ रहती थी, बीते दिनो उसकी मां भी उसे अकेली छोड़कर अपनी छोटी बेटी को लेकर कहीं चली गई। उसके बाद से मासूम कबाड़ बीनकर अपना जीवन यापन कर रही थी। इसी बीच दिनांक 3 अक्टूबर 2026 को नाबालिग मासूम कबाड़ बीन रही रही थी तभी बहां आरोपी शराब के नशे मे आ गया और मासूम के साथ रेप की वारदात को अंजाम दिया। पीड़िता ने बदरवास थाने पहुंचकर अपने साथ हुई बलात्कार की घटना की रिपोर्ट दर्ज कराई थी। आरोपी विजय सिंह पुत्र अगनू आदिवासी (निवासी श्रीपुरचक पड़ेरिया, थाना इंदार) के धारा 65(2), 296ए बीएनएस एवं 5एम/6 पॉक्सो एक्ट के तहत मामला दर्ज किया।
अपराध पंजीबद्ध होते ही आरोपी की गिरफ्तारी के लिए विशेष पुलिस टीम का गठन कर तलाश शुरू की गई। पुलिस टीम ने मुस्तैदी दिखाते हुए रिपोर्ट दर्ज होने के चंद घंटों के भीतर ही 3 अक्टूबर को आरोपी विजय सिंह आदिवासी को धर दबोचा। आरोपी को न्यायालय में प्रस्तुत करने के पश्चात सर्किल जेल शिवपुरी दाखिल करा दिया गया है।
सफल कार्रवाई में थाना प्रभारी निरीक्षक नवीन यादव, उप निरीक्षक शिखा तिवारी, सहायक उप निरीक्षक राकेश शिवहरे, रघुवीर सिंह, गोपाल बाबू, नारायण सिंह, किरन सोनी, प्रधान आरक्षक दीपक शर्मा, आरक्षक सदन भिलाला, रिंकू माहौर एवं आरक्षक चालक दीनू रघुवंशी की सराहनीय भूमिका रही।

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